शिक्षक की नियुक्ति 22 वर्ष सेवा के बाद निरस्त करने पर रोक

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 प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके -तहत अध्यापक की 22 साल पहले हुई नियुक्ति को अवैध करार देते हुए रद कर दिया गया है।

 कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। प्रकरण में -अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने अलीगढ़ के अनूप कुमार वर्मा की याचिका पर दिया है