18 वर्ष तक के गरीब बच्चों को देगी सरकार 1500 रुपये प्रतिमाह, ऐसे करे आवेदन

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Palanhar Yojana: 18 वर्ष तक के गरीब बच्चों को देगी सरकार 1500 रुपये प्रतिमाह, ऐसे करे आवेदन

Palanhar Yojana: 18 वर्ष तक के गरीब बच्चों को देगी सरकार 1500 रुपये प्रतिमाह, ऐसे करे आवेदन

Palanhar Scheme: प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य में रहने वाले गरीब रेखा से नीचे आने वाले लोग और उनके बच्चों के लिए अनेक सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य में रहने वाले 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के गरीब बच्चों के लिए पालन हार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश में रहने वाले 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के गरीब बच्चों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आज के अपने इस आर्टिकल में हम Palanhar Yojana के बारे में आपके संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि आप इस योजना के लिए कैसे ऑफलाइन मोड़ पर आवेदन कर सकते हैं? और इस योजना का कैसे भरपूर लाभ उठा सकते हैं।

Palanhar Yojana क्या है?

अगर आप गरीब रेखा के अंतगर्त आते हैं और आपके परिवार में कोई बच्चा 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु का है। तो उन गरीब बच्चों के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से Palanhar Yojana योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना के तहत 18 वर्ष तक की आयु के गरीब बच्चों को 1500/- रुपये की आर्थिक मदद हर महीने की जाएगी यानी 18 वर्ष तक की आयु के गरीब बच्चों को Palanhar Yojana के तहत सालाना 18,000/- रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिसके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से गरीब बच्चों का सत्यापन करवाया जाएगा, जोकि प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक करवाना अवश्यक है।

कैसे मिलेगी गरीब बच्चों को आर्थिक राशि?

अगर आपने भी अभी तक अपने 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के गरीब बच्चों के लिए Palanhar Yojana के लिए आवेदन नहीं किया है, तो 31 मई 2024 तक अपने आवेदन पत्रों को ऑफलाइन मोड़ के माध्यम से जमा करवा दें और अपने बच्चों के लिए इस योजना का भरपूर लाभ उठाये।

Palanhar Yojana के लिए जरूरी पात्रता

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक मूल रूप से प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।

आवेदन करने वाले आवेदक के परिवार की सालना आय 1,20,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इस योजना के तहत केवल गरीब रेखा से नीचे आने वाले 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के गरीब बच्चे ही आवेदन कर सकते हैं।

विधवा हो रखी महिलाओं के बच्चे और अनाथ हो रखे बच्चे इस योजना के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले आवेदक के परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए।

इसके अलावा आवेदन करने वाला अभ्यर्थी पहले से ही किसी भी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहा हो।

Palanhar Yojana के लिए कैसे करे आवेदन?

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको Social Justice and Empowerment Department की आधिकारिक वेबसाइट https://sje.rajasthan.gov.in/ पर जाना होगा।

अब आपको वेबसाइट के पोर्टल पर पालनहार योजना से संबधित आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकाल लेना है।

इसके बाद आपको इस आवेदन फॉर्म को अच्छे से पढ़कर भर देना है और फॉर्म में मांगे गए सभी दास्तावेजों की कॉपी को फॉर्म के साथ अटैच करके एक लिफाफे में भरकर अपने क्षेत्र के विभागीय जिला अधिकारी के पास जमा कर देना है या फिर आप अपने क्षेत्र के विकास अधिकारी के पास या ई-मित्र कियोस्क केंद्र में जमा कर सकते है।

अंत में आपको अधिकारी की तरफ से एक स्लिप प्राप्त होगी, जिसे आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है।

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