प्रोफेसरों की नियुक्ति में अब होगी आसानी… जानिए क्या है ओडिशा विवि एक्ट 2024

ओडिशा में अब प्रोफेसरों की नियुक्ति आसानी से होगी, किसी भी तरह की न्यायिक बाधा इसमें परेशानी नहीं खड़ेगी. इसके लिए ओडिशा सरकार ने ओडिशा विवि (संशोधित) एक्ट 2024 लागू कर दिया है. इस नए विधेयक में हायर एजुकेशन में कई सुधार के प्रावधान किए गए हैं. इसमें सबसे खास संकायों में प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाया जाना है. इसके अलावा शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ विवि प्रशासन में पारदर्शिता को भी सुनिश्चित किया गया है.

प्रदेश में प्रोफेसरों की नियुक्ति में अक्सर न्यायिक बाधाएं आती थीं, इससे प्रोफेसरों की नियुक्ति अटक जाती थी. नए अधिनियम के बाद ऐसा नहीं होगा. अब नियुक्ति प्रक्रिया ओडिशा लोक सेवा आयोग की बजाय विवि द्वारा गठित विशिष्ट समितियों द्वारा की जाएगी, ताकि विश्वविद्यालयों को सही और तय समय में सही प्रोफेसर मिल सकें.

कुलपतियों की चयन प्रक्रिया बदलेगी

प्रदेश में अब कुलपतियों को चुनने का तरीका भी बदल जाएगा. नए विवि एक्ट के बाद एक नई तीन सदस्यीय खोज समिति बनेगी. इसमें शिक्षाविद् और अकादमिक विशेषज्ञ शामिल हों. ऐसा इसलिए होगा ताकि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाई जा सके. खास बात ये है कि कुलपतियों की पद से हटने की उम्र सीमा को अब 67 वर्ष की बजाय बढ़ाकर 70 वर्ष तक कर दिया गया है.

सीनेट फिर से होगा एक्टिव

विश्वविद्यालयों में सलाहकार के तौर पर काम करने वाला सीनेट फिर से एक्टिव होगा. इसमें प्रोफेसर, छात्र और प्रशासक मिलाकर 68 सदस्य होंगे. इसमें प्रोफेसर, छात्र और प्रशासक शामिल होंगे. विश्वविद्यालय की दिशा तय करने में यह सीनेट स्पेशल भूमिका निभाएगा. इसमें से 37 सदस्य शैक्षणिक और छात्र समुदायों के होंगे, बाकी संस्थागत विकास और नीति परामर्श देने के लिए एक साल में कम से कम दो बार मीटिंग करेंगे.

शिक्षक-छात्र अनुपात होगा दुरुस्त

विवि एक्ट से शिक्षक छात्र अनुपात को सुधारा जाएगा. इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के साथ उसे सुलाभ बनाने के लिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. वित्तीय निगरानी को मजबूत करने के लिए प्रत्येक विवि में एक वित्त समिति का गठन होगा. जो भी निधियां विवि को मिलेंगी उन सबका CAG से ऑडिट कराया जाएगा.