NEET UG Result: मद्रास HC ने कहा, दोबारा परीक्षा आयोजित कराने की जरूरत नहीं, अब समय पर आएगा रिजल्ट!

नेशनल टेस्टिंंग एजेंसी (NEET) UG रिजल्ट को लेकर स्थितियां साफ होती हुई दिख रही हैं. इस संबंध में मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है. मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि दोबारा नीट यूजी परीक्षा आयोजित कराने की जरूरत नहीं है. हाईकोर्ट ने कुछ अभ्यर्थियों की याचिकाओं को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की है, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा आयाेजित कराने और तब तक रिजल्ट जारी होने पर रोक लगाने की मांग की गई थी.

‘परीक्षा केंद्र में लाइट चली गई थी’

मद्रास हाईकोर्ट में नीट यूजी 2025 में शामिल हुए कुछ अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी, जिसमें परीक्षा दोबारा करने और रिजल्ट पर रोक की मांग की गई थी. याचिकार्ताओं ने कहा था कि 4 मई को नीट यूजी की परीक्षा आयोजित हुई थी, लेकिन परीक्षा के दौरान चेन्नई के चार परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल हो गई थी, इस कारण अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और वह बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए. ये याचिकाएं साई प्रिया एस और 15 अन्य अभ्यर्थियों की तरफ से दायर की गई थी.

मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा

याचिकाकर्ताओं की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सी कुमारप्पन ने कहा कि उन्हें इन मामलों में प्रतिवादियों (एनटीए) की ओर से कोई दुर्भावना नजर नहीं आती है. न्यायमूर्ति ने कहा कि इसके अलावा पूरे भारत में करीब 22 लाख अभ्यर्थियों ने नीट (यूजी) 2025 परीक्षा में भाग लिया है.

इन आधार पर अगर दोबारा परीक्षा की अनुमति दी जाती है, तो यह बीस लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए समान अवसरों के सिद्धांत को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा. ऐसे में अदालत को इन याचिकाओं में कोई ठोस आधार नहीं दिखता है.

न्यायमूर्ति कुमारप्पन ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह था कि बिजली गुल होने के कारण परीक्षा केंद्रों में रोशनी पर्याप्त नहीं थी, जिससे अभ्यर्थियों की एकाग्रता व प्रदर्शन प्रभावित हुआ.उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि बिजली की समस्या अचानक वर्षा और तूफान के कारण हुई थी.

न्यायमूर्ति ने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत यह दलील उचित है कि परीक्षा दिन के समय दोपहर दो बजे से पांच बजे के बीच आयोजित की गई थी, जब प्राकृतिक रोशनी पर्याप्त होती है.

न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि जब प्राधिकरण (एनटीए) ने स्थल सत्यापन और वैज्ञानिक प्रक्रिया के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि पुनः परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिए, जब तक कि रिपोर्ट में किसी प्रकार की दुर्भावना न हो. इन बातों को आधार बनाते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.

अब सोमवार को इंदाैर हाईकोर्ट में सुनवाई

मद्रास हाइकोर्ट के साथ-साथ नीट यूजी 2025 का मामला इंदौर हाइकोर्ट की चौखट पर भी पहुंच चुका है. इंदौर हाईकोर्ट में भी नीट अभ्यर्थियों ने भी परीक्षा केंद्र में लाइट जाने का हवाला देते हुए याचिका दायर की थी. जिस पर अभी सुनवाई जारी है. इस पर अगली सुनवाई 9 जून को प्रस्तावित है. इससे पहले 17 मई को इंदौर हाइकोर्ट ने याचिकाओं में सुनवाई करते हुए नीट यूजी का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी. हालांकि इसके अगले दिन ही प्रभावित सेंटरों को छोड़कर सभी का रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया गया था.

14 जून को प्रस्तावित है नीट यूजी का रिजल्ट

एनटीए की तरफ से 4 जून को नीट यूजी 2025 का आयोजन किया गया था. नीट यूजी 2025 शेड्यूल के मुताबिक 14 जून को नीट का रिजल्ट जारी होना है, लेकिन इससे पहले ही नीट यूजी के रिजल्ट का मामला हाईकोर्ट में उलझा हुआ है. इस वजह से नीट यूजी आंसर-की जारी होने पर पर भी देरी हुई है. अगर सोमवार को इंदौर हाईकोर्ट एनटीए के पक्ष में फैसला सुनाता है तो माना जा रहा है कि एनटीए पूरे देश का रिजल्ट समय पर जारी कर देगा.

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