हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा पुलिस में 5600 कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया को वापस लेने का निर्णय किया है. सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को इसकी मंजूरी दे दी है और अब यह भर्ती प्रक्रिया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET)-2025 के बाद नए नोटिफिकेशन के साथ दोबारा शुरू की जाएगी. इस फैसले के पीछे भर्ती नियमों में बदलाव को मुख्य वजह बताया जा रहा है, जिसके तहत अब लिखित परीक्षा के लिए 10 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.
16 अगस्त 2024 को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा पुलिस में 5600 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया था. इसमें सामान्य ड्यूटी (पुरुष) के लिए 4000 पद, सामान्य ड्यूटी (महिला) के लिए 600 पद और इंडियन रिजर्व बटालियन (IRB) में पुरुषों के लिए 1000 पद शामिल थे. इस विज्ञापन के तहत आवेदन प्रक्रिया 10 से 24 सितंबर 2024 तक चली थी. हजारों युवाओं ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था. हालांकि, विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही यह भर्ती प्रक्रिया विवादों में घिर गई.
नए नियम और भर्ती में बदलाव
हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी पदों के लिए CET को अनिवार्य कर दिया है. पुलिस कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती के लिए नए सर्विस नियम बनाए गए हैं. पहले के नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT), फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) और फिर लिखित परीक्षा का क्रम था. लिखित परीक्षा के लिए चार गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान था. वहीं अब नए नियमों के तहत लिखित परीक्षा के लिए 10 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को PMT और PST में शामिल होने का मौका मिलेगा.
इसके अलावा, एनसीसी ग्रेड के आधार पर 1, 2 या 3 एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे. HSSC के प्रवक्ता के मुताबिक, CET-2025 के बाद नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. जिन उम्मीदवार ने पहले ही 16 अगस्त 2024 के विज्ञापन के तहत आवेदन कर चुके हैं. उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. उनकी उम्मीदवारी नई भर्ती प्रक्रिया में मान्य होगी. साथ ही, CET पास करने वाले नए अभ्यर्थी भी इस भर्ती में शामिल हो सकेंगे.
चुनाव आयोग और कांग्रेस की शिकायत
पिछले साल 16 अगस्त को हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई थी. कांग्रेस ने इस भर्ती को लेकर भारतीय चुनाव आयोग (ECI) में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया कि राज्य सरकार चुनाव से पहले युवाओं को लुभाने के लिए यह भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रही है. इस शिकायत के जवाब में HSSC ने कहा कि विज्ञापन दिन में ही जारी हो चुका था. चुनाव आयोग ने भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन परिणामों को चुनाव समाप्त होने तक रोकने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी चुनावी रैलियों में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि उनकी सरकार युवाओं को रोजगार देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इसे रोकने के लिए चुनाव आयोग के पास जा रही है.
पहले आवेदन करने वालों को दोबारा नहीं करना होगा अप्लाई
हरियाणा सरकार ने पहले भी पुलिस भर्ती के नियमों में संशोधन किया था, जिसमें करीब एक साल से ज्यादा का समय लग गया था. मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई थी. अब एक बार फिर हरियाणा गृह विभाग को नियमों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करनी होगी. हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पहले आवेदन करने वालों को दोबारा आवेदन नहीं करना होगा, लेकिन CET-2025 की प्रतीक्षा और नए नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया में बदलाव ने युवाओं में असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है.
ये भी पढ़े – IBPS ने जारी किया रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर, यहां करें चेक