*एक ही न्यायालय के माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन न होने के संबंध में*
68500 शिक्षक भर्ती में हुए गलत जिला आवंटन के सापेक्ष लगभग 4000 शिक्षको को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के क्रम में उनके गृह जनपद या उसके निकटम जनपद में स्थानांतरित कर दिया गया। परंतु उच्च न्यायालय की ही खंडपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा याचियों को गृह जनपद आवंटित नही किया गया याची लखनऊ बेंच के पारित आदेश लेकर इधर उधर भटक रहे है परंतु कोई कार्यवाही नहीं हो रही। याचियों का कहना है की वह अपनी समस्या को लेकर समस्त उच्च अधिकारियों को अवगत करवा चुके है परंतु उन्हें आश्वासन के शिवा कोई कार्यवाही नही की जा रही है।