इंदौर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सोमवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) UG 2025 को लेकर एक बड़ा आदेश दिया था. कोर्ट की सिंगल बेंच ने उज्जैन और इंदौर में बिजली गुल होने की वजह से प्रभावित हुए छात्रों की दोबारा नीट परीक्षा आयाेजित कराने का आदेश दिया था. इस फैसले पर मंगलवार को इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्टे लगा दिया है, जिसके तहत डबल बेंच ने एनटीए का पक्ष सुनते हुए दाेबारा नीट कराने के फैसले पर रोक लगा दी है. अगली सुनवाई अब 10 जुलाई को निर्धारित है. साथ ही डबल बेंच ने नीट यूजी 2025 से MBBS, BDS समेत अन्य सीटों में दाखिला के लिए कांउसलिंग शुरू करने का आदेश दिया है.
‘दोबारा नीट से काउंसलिंग में देरी होगी’
नीट यूजी की दोबारा परीक्षा कराने संबंधी फैसले को एनटीए ने मंगलवार को इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच के सामने चुनौती दी. इस दौरान एनटीए की तरफ से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि सिंगल बेंच ने बिजली गुल होने की वजह से प्रभावित हुए इंदौर और उज्जैन के 75 छात्रों के लिए दोबारा नीट आयोजित कराने का फैसला सुनाया है, लेकिन दोबारा परीक्षा आयोजित कराने में कई व्यवहारिक परेशानियां हैं.
उन्होंने कहा कि दोबारा नीट कराने पर परीक्षा के प्रश्न पत्रों का स्तर एक जैसा बनाए रखना लगभग असंभव होगा. तो वहीं दोबारा नीट कराने से MBBS दाखिला के लिए काउंसलिंग में भी देरी होगी और दाखिला सही समय पर पूरा नहीं हो सकेगा. इस पर डबल बेंच ने दोबारा परीक्षा आयोजित कराने के फैसले पर रोक लगाते हुए नीट यूजी काउंसलिंग शुरू करने का आदेश दिया है.
कोर्ट के फैसले के बाद ही दाखिला
इंदौर डबल बेंच ने नीट यूजी 2025 कांउसलिंग शुरू करने का फैसला दे दिया है. इसके लिए डबल बेंच ने दोबारा नीट यूजी कराने संबंधी इंदौर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को पलटा है. डबल बेंच के इस फैसले से अब सिंगल बेंच के फैसले से राहत महसूस कर रहे 75 छात्र असमंजस में है. हालांकि डबल बेंच ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई 10 जुलाई को है. इस बीच दाखिला के लिए कांउसलिंग शुरू की जा सकती है, लेकिन दाखिला कोर्ट का फैसला आने के बाद ही दिया जाएगा, जिसके तहत कांउसलिंग की अंतिम सूची अपील के अधीन रहेगी.
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