CBSE: हर एक स्टूडेंट पर पैनी नजर रखेगा सीबीएसई, सभी स्कूलों में लगाएं जाएंगे CCTV कैमरे

सीबीएसई ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत सभी स्कूलों को अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे. बोर्ड ने इस संबंध में गाइडलाइन भी जारी कर दी है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उप-नियम में संशोधन करते हुए स्कूलों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है, जिससे स्कूलों में बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल बन सकें और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकें.

बोर्ड की ओर से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार सभी सीबीएसई-संबद्ध स्कूलों को अब एक सीसीटीवी सिस्टम लागू करना होगा, जो वास्तविक समय की ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग करता हो. रिकॉर्डिंग को कम से कम 15 दिनों तक सुरक्षित किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों द्वारा समीक्षा के लिए भी रखा जाएगा.

स्कूलों में कहां-कहां लगाए जाएंगे CCTV कैमरे?

स्कूल के सभी प्रवेश और निकास द्वारों, लॉबी, गलियारों, सीढ़ियों, सभी कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, कैंटीन, स्टोर रूम, खेल के मैदान में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. शौचालयों व वाशरूम को छोड़कर अन्य सामान्य क्षेत्रों में ऑडियो-विजुअल सुविधा वाले उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी स्कूलों में सुरक्षा के लिहाज से वास्तविक समय की ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग हो.

बच्चों की सुरक्षा सीबीएसई की प्राथमिकता

जारी निर्देश में सीबीएसई ने कहा कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर मैनुअल, एनसीपीसीआर के अनुसार, स्कूल सुरक्षा को बच्चों के लिए उनके घरों से लेकर उनके स्कूलों और वापस तक एक सुरक्षित वातावरण बनाने के रूप में परिभाषित किया गया है. इसमें किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, हिंसा, मनो-सामाजिक मुद्दों, आपदा: प्राकृतिक और मानव निर्मित, आग और परिवहन से सुरक्षा शामिल है.

बोर्ड ने निर्देश दिया है कि स्कूल में सभी की भूमिका स्कूल के भीतर एक अच्छी सुरक्षा, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में है. चाहे वह शिक्षक हों, विशेष आवश्यकता वाले सहायक हो, आगंतुक हों, ठेकेदार हों या स्वयं छात्र हो. छात्रों की सुरक्षा किसी भी स्कूल की सर्वोच्च जिम्मेदारियों में से एक है और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि छात्रों को स्कूल में एक सुरक्षित और सामंजस्यपूर्ण माहौल मिले.

स्कूल अपने कैंपस की कर सकेंगे निगरानी

बोर्ड ने आगे निर्देश दिया है कि स्कूल अपने परिसर में विभिन्न चिन्हित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर अपने पूरे परिसर की निरंतर निगरानी कर सकते हैं. यह निर्देश सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को भेज दिया गया है. स्कूलों को बोर्ड से अपनी संबद्धता बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपायों का पूरी तरह से पालन करना आवश्यक है.

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