किसानो को मिलेंगे 12000 रूपए, ऐसे करें आवेदन

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मध्य प्रदेश राज्य में रहने वाले किसानों को वित्तीय मदद देने के लिए सीएम किसान कल्याण योजना को आरंभ किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि योजना के माध्यम से किसानों को हर साल 6000 रूपए की वित्तीय मदद की जाती है। लेकिन योजना के अंतर्गत केवल ऐसे किसानों को ही फायदा मिलता है जो प्रधानमंत्री किसान योजना से लाभ ले रहे हैं।

इस तरह से किसान सरकार से पैसे प्राप्त करके अपनी कई तरह की कृषि से संबंधित परेशानियों को कम कर पाते हैं। इसके अलावा इनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ बनती है। इसलिए एमपी राज्य सरकार की तरफ से किसानों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है।

अगर आपको सीएम किसान कल्याण योजना की जानकारी चाहिए या आप यह जानना चाहते हैं कि कैसे आवेदन दे सकते हैं तो हमारा यह आर्टिकल पढ़िए। हम आपको इस पोस्ट में बताएंगे कि कैसे आप अपना पंजीकरण करवा कर मध्य प्रदेश सरकार से आर्थिक मदद प्राप्त कर सकते हैं।

CM Kisan Kalyan Yojana

मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों की सहायता करने के लिए सीएम किसान कल्याण योजना हो शुरू किया है। इसके माध्यम से सिर्फ ऐसे किसानों को ही लाभ होता है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फायदा ले रहे हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा किसानों को हर साल केंद्र सरकार 6000 रूपए प्रदान करती है। जबकि इसी तरह से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत भी मध्य प्रदेश सरकार अतिरिक्त 6000 रूपए वार्षिक तौर पर देती है।

योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि को सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसानों को दोनों योजनाओं के तहत पूरे साल में 12000 रूपए प्राप्त होते हैं। किसान इस पैसे से अपनी खेती के लिए जरूरी चीजें जैसे खाद, बीज, उर्वरक इत्यादि खरीद सकते हैं।

सीएम किसान कल्याण योजना के लाभ

प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के बहुत सारे फायदे मध्य प्रदेश के किसानों को प्रदान किए जाते हैं जोकि निम्नलिखित हैं :-

  • मध्य प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है।
  • पात्रता रखने वाले किसानों को हर साल 6000 रूपए की मदद प्रदान की जाती है।
  • किसानों को एमपी सरकार की मदद से कृषि संबंधी निवेश में बहुत अधिक सहायता मिल जाती है।
  • सरकार से धनराशि प्राप्त करके किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनती है।
  • पीएम किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा लाभ लेने वाले किसान इस योजना से फायदा ले सकते हैं।
  • एमपी सरकार लगभग 80 लाख से भी ज्यादा लाभार्थी किसानों को वित्तीय मदद पहुंचा रही है। ‌

सीएम किसान कल्याण योजना के लिए पात्रता

इस योजना के अंतर्गत जो भी किसान लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने निम्नलिखित पात्रता रखी है :-

  • जरूरी है कि किसान मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी हो।
  • किसान की उम्र लाभ लेने हेतु 18 साल से ज्यादा होनी अनिवार्य है।
  • योजना के लिए केवल ऐसे किसान ही पात्रता रखते हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत हैं।

सीएम किसान कल्याण योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

सीएम किसान कल्याण योजना हेतु अगर आपको आवेदन देना है तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होते हैं :-

  • बैंक पासबुक
  • पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • किसान की भूमि से संबंधित दस्तावेज
  • निवास प्रमाण पत्र।

सीएम किसान कल्याण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सीएम किसान कल्याण योजना हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए सर्वप्रथम आपको आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाना है।
  • इसके बाद आपको मुख्य पृष्ठ पर किसान कल्याण योजना वाला एक लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।
  • इतना करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने वाला लिंक आ जाएगा जिस पर आपको क्लिक करना है।
  • अब आपने जो आवेदन फॉर्म डाउनलोड किया है इसमें आपको अपने सभी व्यक्तिगत विवरण इत्यादि को दर्ज करना है।
  • आवेदन पत्र जब आप भर लेंगे तो इसके बाद फिर सभी मांगे गए दस्तावेजों की फोटो कॉपी को अटैच कर देना है।
  • अब आपको अपने कृषि विभाग के कार्यालय या फिर अपनी ग्राम पंचायत में जाकर इस एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करना है।
  • आपके आवेदन फार्म की जांच की जाएगी और अगर सब कुछ सही होगा तो आपको योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।

FAQs

सीएम किसान कल्याण योजना क्या है?

किसानों को आर्थिक मदद करने के लिए सीएम किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है। इसके माध्यम से किसानों को हर साल 6 हजार रुपए की सहायता राज्य सरकार देती है।

सीएम किसान कल्याण योजना हेतु कौन आवेदन कर सकते है?

मध्य प्रदेश में रहने वाले गरीब किसानों के लिए इस योजना का पात्र माना गया है।

सीएम किसान कल्याण योजना हेतु आवेदन कहां जमा करें?

इसके लिए आप अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत में या फिर कृषि विभाग के दफ्तर में जाकर आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं।