प्री प्राइमरी स्कूल अब मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे, इसके लिए तैयारी कर ली गई है, खासतौर से महाराष्ट्र में अगले सत्र से इन स्कूलों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसमें ये भी बताना होगा कि वह अभिभावकों से कितनी फीस लेंगे. यह बात महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री पंकज भोयार ने कही है.
उन्होंने कहा कि अब तक प्री प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए न तो सरकार से और न ही शिक्षा विभाग से परमीशन लेनी होती है. न ही इन स्कूलों के बारे में कोई सूचना बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास होती है. इसीलिए ऐसे स्कूलों को अगले साल से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा.
फीस भी होगी निर्धारित
शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार एक ऐसे नियम और कानून पर काम कर रही है, जिससे ये निर्धारित किया जाए कि प्री प्राइमरी स्कूल अभिभावकों से कितनी फीस लेते हैं. 2025-26 से इसे अमल में लाया जाएगा.
अगर किसी के पास सुझाव हैं तो दे
महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर किसी के पास स्कूलों में नियम कायदे लागू करने से संबंधित कुछ सुझाव हैं तो वह दे सकता है. अच्छे सुझावों को जरूर अमल में लाया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार बच्चों को अच्छा शैक्षिक माहौल देने के लिए प्रतिबंद्ध है.
(खबर अपडेट की जा रही है)