दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने भीषण गर्मी को देखते हुए एक बार फिर से सभी स्कूलों को गाइडलाइन जारी की है. इस पर निदेशालय ने कहा है कि दिल्ली की स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपडेट गाइडलाइन जारी की है. दिल्ली सरकार ने स्कूलों में भीषण गर्मी को देखते हुए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने को कहा है. नई गाइडलाइन के मुताबिक स्कूलों को कई बातों को सुनिश्चित करना है जिनमें आउटडोर एक्टिविटीज, दोपहर की असेंबली, ओपन क्लासेस जैसी एक्टिविटीज पर रोक लगाई गई है.
दिल्ली में सभी सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए यह गाइडलाइन्स जारी की गईं हैं. पिछले सर्कुलर में भी इनमें से कई बातों का जिक्र किया गया है. स्कूलों को आदेश दिए गए हैं कि बच्चों के लिए साफ और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें आरओ सिस्टम और वाटर कूलर सुचारू स्थिति में होना जरूरी है. क्लासेस के लिए गाइडलाइन में कहा गया है कि सभी क्लासेस में पर्याप्त वेंटिलेशन और कार्यशील पंखे जरूर होने चाहिए.
पानी के लिए ब्रेक दिए जाएं
स्कूलों को हिदायत दी गई है कि पानी पीने के ब्रेक समय-समय पर छात्रों को दिए जाने चाहिए साथ ही स्कूलों के गलियारों में फायर एक्सटिंग्विशर चालू हालत में होने चाहिए. स्कूल टीचर्स को बच्चों को सिर पर टोपी लगाने, छाता या दुपट्टे से सिर ढकने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए. साथ ही उन्हें बताना चाहिए कि कोई भी छात्र, अभिभावक या स्टाफ सदस्य खुली धूप में न बैठें और न ही कहीं ज्यादा देर तक धूप में ठहरें.
बच्चों को गर्मी से बचाव के लिए करें प्रेरित
स्कूलों को बताया गया है कि उन्हें बच्चों को बताना है कि गर्मी से जुड़ी बीमारियों का इलाज उन्हें कैसे करना है. जैसे कि गर्मी से समस्या होने पर ओआरएस और प्राथमिक उपचार मुहैया करवाना चाहिए. अगर कोई भी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति बनती है तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या हॉस्पिटल में रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी. स्कूलों में सामान्य स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.