सरकार ने ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है जिसके तहत कक्षा 1 से लेकर आठ तक के विद्यार्थियों को ₹3000 दिए जाएंगे वहीं कक्षा 9 से लेकर दसवीं तक के विद्यार्थियों को 5400 दिए जाएंगे।
नया शिक्षा 70 शुरू होने के बाद शिक्षा विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को राहत प्रदान करने के लिए नई स्कीम को शुरू कर दिया है इस योजना का नाम ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना रखा गया है जिसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं इस योजना के तहत विद्यार्थियों को घर से स्कूल की दूरी पर रास्ते का किराया सरकार की तरफ से दिया जाता है इससे स्कूलों तक पहुंचने में विद्यार्थियों को कोई परेशानी नहीं हो।
राजस्थान सरकार ने ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के बालक बालिकाएं जिनके घर से स्कूल 1 किलोमीटर की परिधि में कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है उन्हें 1 किलोमीटर से दूरी तक जाना पड़ता है उन्हें ₹10 प्रति उपस्थित दिवस राशि मिलेगी।
वहीं कक्षा 6 से 8 तक के बालक बालिका जिनके घर 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है उनको ₹15 तथा कक्षा 9वी में दसवीं की बालिकाएं जिनके घर स्कूल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है उनको ₹20 प्रतिदिन दिए जाएंगे।
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ने वाली उन्हें बालिकाओं को मिलेगा जिनके स्कूल की दूरी घर से 5 किलोमीटर से अधिक है शिवरा पंचांग के कार्य दिवसों की गणना के आधार पर ट्रांसफर वाउचर योजना की राशि स्वीकृत की जाएगी साइकिल की योजना का लाभ लेने वाली नवी की बालिकाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा उन्हें सिर्फ एक ही योजना का लाभ मिलेगा।
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना आवेदन प्रक्रिया Check
संस्था प्रधान विद्यार्थियों या अभिभावकों से आवेदन प्रपत्र भरवाएंगे तथा एसडीएमसी अनुमोदन करेगी। इसके बाद शाला दर्पण में प्रविष्टि कराकर प्रमाणीकरण करना होगा। पीईईओ पात्र बच्चों की राशि आहरण स्वीकृति करेंगे।